बिहार हो या बिदेश गाड़ी चलने के लिए लाइसेंस की सख्त जरूरत होती है यह सभी कोई जानते हैं । इसका न होने पर नतीजा कमसे कम बिहार में पटना की जनता तो इस खौफ से खूब वाकिफ होते रहते हैं ।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTO) प्रदान करती है । इनको ही सरकार के तरफ से सभी बिहार के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और इसी लाइसेंस से संबंधित अन्य सेवाएं जैसे लाइसेंस को रिनुए करना , लाइसेंस क स्मार्ट कार्ड देना , अंतराष्ट्रीय लिसेंसें इत्यादि भी यही ऑफिस प्रदान करती है ।
Bihar mei Driving Licence ke prakar
बिहार में प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस RTO ऑफिस जारी करता है , निर्भर करता है हमें कौन सा गाड़ी चलना है ।
इनका वर्णन निचे दिया गया है :
- बिना गियर वाले दो पहिया क ड्राइविंग लाइसेंस
- लाइट मोटर व्हीकल अर्थात LMV लिए ड्राइविंग लाइसेंस .इसमें उन सभी छोटे गाड़ियों को सम्मलित करते हैं जिसमे गियर होता है जैसे दोपहिया वहां या कार जीप इत्यादि .
- हैवी मोटर व्हीकल (HMV) गाड़ियों के लिए लाइसेंस जैसे ट्रक बस इत्यादि .
Driving Licence ka Fee
लर्नर लाइसेंस :960
परमानेंट लाइसेंस : १८००
Driving Licence pane ki Yogaytayen
- सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए याचिकर्ता क उम्र १८ होना चाहिए .
- कमर्शियल गाड़ियों चालाने वालों की उम्र २० हो जाना चाहिए .
- ड्राइविंग लाइसेंस पाने से पहले इनसबके साथ लर्नर लाइसेंस होना जरुरी है .
- लर्नर लाइसेंस पाने के ३० दिन बाद और १८० दिन के अंदर हमें ड्राइविंग लाइसेंस या DL के लिए अप्लाई करना पड़ेगा .
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद हमें ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा .
Driving Licence pane ke liye jaruri Documents
ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए विभिन्न तरह के डाक्यूमेंट्स / प्रमाण पात्र की जरुरत पड़ती है परिवहन विभाग में जमा करने के लिए , जिसे निचे वर्णन किया गया है :
- एप्लीकेशन फॉर्म
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- शारीरक योग्यता
- आयु के लिए कोई एक प्रमाण :
जन्म प्रमाण पत्र के लिए इनमे से कोई एक प्रस्तुत करना hoga:
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
पैन कार्ड
वोटर कार्ड
पासपोर्ट
स्थायी पता के प्रमाण पात्र के लिए इनमे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :
राशन कार्ड
वोटर कार्ड
जीवन बीमा पालिसी
अपने नाम का बिजली बिल , टेलीफोन बिल या गैस बिल ।
पासपोर्ट ,
लर्निंग लाइसेंस का कॉपी परमानेंट लाइसेंस पाने के लिए ,इत्यादि इत्यादि ।
- अब तो नए में ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए एक रेजिस्टर्ड ड्राइविंग संस्था से जो की हमारा पूर्ण ड्राइविंग का विवरण देगा .
- इन सबके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो की जरुरत पड़ेगी .
- आधार कार्ड तो अन्य की तरह यहाँ भी अनिवार्य है .
Driving Licence Apply karne ki Vidhi
सभी डाक्यूमेंट्स चेक करने के बाद कैंडिडेट को लर्नर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जहाँ उसे विभिन ट्रैफिक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है ।
पास करने पर हमे लर्नर लाइसेंस दिया जाता है । अगर फेल कर गए तो फिर हमें मौका दिया जाता है ।
- लर्नर लाइसेंस मिलने के एक महीने से छह महीना के अंदर हमें परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ।
- परमानेंट लाइसेंस पाने के लिए एक बार फिर हमें गाड़ी के साथ टेस्ट देना पड़ता है . टेस्ट पास करने के बाद ही हमें परमानेंट लाइसेंस मिलता है .
ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म को हम बिहार सरकार के साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको भर कर या तो RTO office में जाकर जमा कर offline या फिर ऑनलाइन उसे अप्लाई करें ।
ऑफलाइन एप्लीकेशन में RTO ऑफिस जाकर हमें फॉर्म लेकर उसमे पूरा अपना विवरण भरना होगा ।
उसपर अपना फोटो चिपका कर और सभी डाक्यूमेंट्स संलग्न कर डायरेक्ट अपने RTO ऑफिस में जाकर जमा कर दें ।
साथ में उसका फी/ रकम भी जमा करदें ।
फिर अपना टेस्ट के लिए निश्चित तारीख पर जाकर दे दें ।
ऑनलाइन जमा करना के लिए हमें parivahan.gov.in/parivahan पर जाना होगा ।
साइट के Online Services पर क्लिक कीजिये
फिर Driving License Related Services पर क्लिक करें , जैसा की निचे दिखाया गया है ।
अब अपने राज्य बिहार को सेलेक्ट कर क्लिक करें ।
पजीर Apply Online पर क्लिक करें और इसके बाद New Driving Licence को सेलेक्ट करें ।
अब लर्नर लाइसेंस नंबर भरें और अपना जन्म दिन क तारीख ।
फॉर्म को पूरा भरें और साथ में सभी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें ।
फी/ रकम भी ऑनलाइन भर दें ।
अब ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर हमे प्राप्त होगा ।
अब हम अपना सभी ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स लेकर RTO ऑफिस जाएँ और मिलान कर एक तारीख टेस्ट के लिए निश्चित करें ।
और फिर अपना ड्राइविंग टेस्ट तारीख पर अपनी गाड़ी ले जाकर कर उत्तीर्ण होना पड़ेगा । अगर हम टेस्ट में फेल होते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर हमें ड्राइविंग टेस्ट देना क मौका दिया जाता है ।