Wednesday, 16 October 2024

GST में इंटरस्टेट माल के लिए क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए

GST में माल भेजने में कुछ नियमों का पालन करना होता है।
इन नियमों में राज्य के अंदर हो तो अलग नियम है और राज्य के बाहर हो तो कुछ अलग ही नियम है।

अगर राज्य के बाहर भेज रहे हैं तो अपना जीएसटी नंबर तो बिल में दिखाना ही पड़ता है।

अगर सामने वाले का माल पचास हजार के अंदर हो तो कोई बात नहीं, मगर पचास हजार होते ही ई वे बिल लगाना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें मॉल का सारा विवरण  देना होता है, माल  का रेट, जीएसटी प्रतिशत, एच एस न नंबर इत्यादि।

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